इंदौर। इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर में जिला प्रशासन के द्वारा धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं। यह आदेश ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए लागू किए गए हैं। इंदौर के प्रमुख मंदिरों में से एक है रणजीत हनुमान मंदिर ।
पहली बार किसी मंदिर परिसर के लिए अलग से इसे लागू करने के लिए आदेश जारी किया है। दरअसल, जिले में ध्वनि प्रदूषण रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने धारा 144 लगाई हुई है। इसमें रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे, प्रेशर हॉर्न व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता है। इसी के तहत मंदिर प्रशासक व एसडीएम ने आदेश जारी किया है कि मंदिर परिसर भी इस निर्देश से अछूता नहीं है और परिसर में भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी के पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कृपया सभी आयोजक व भक्त इसका पालन करें। ऐसा नहीं करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी और गलती करने पर वह व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होगा।
इस मंदिर में बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन करते हैं और वहां पूजा पाठ करते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को तो मंदिर पर भारी भीड़ उमड़ती है।
इसी बीच इस मामले को राजनीतिक रंग देने का काम भी शुरू हो गया है। इंदौर की महापौर एवं भाजपा के नेता मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने इस मामले को एक मुद्दा बनाया है। उन्होंने कलेक्टर को यह कदम उठाने के लिए बधाई दी है लेकिन उसके साथ ही साथ चुनौती भी दी है कि लाउडस्पीकर से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कलेक्टर ऐसा ही कदम मस्जिदों को लेकर भी उठाएं ।