फिलहाल नही टूटेगा इंदौर का रीगल टॉकीज

इंदौर।



 इंदौर का रीगल टॉकीज का फिलहाल नहीं तोड़ा जा सकेगा। रीगल टॉकीज के मामले में मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। एडवोकेट विभोर खंडेलवाल की ओर से जस्टिस एससी शर्मा की बेंच में लंबित टॉकीज प्रबंधन की अपील के संबंध में एक आवेदन दाखिल किया गया था। 
आवेदन में कहा गया था कि चूंकि मामले में अभी अपील पेंडिंग है और जब तक इसका निराकरण नही हो जाता, तब तक टाॅकीज की बिल्डिंग को नही तोड़ा जाए। एडवोकेट खंडेलवाल के अनुसार आवेदन पर कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। उल्लेखनीय हैं कि 17 सितंबर को इंदौर नगर निगम ने रीगल टॉकीज की  जमीन पर कब्जा ले लिया था। 


 


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