सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो, मैसेज पोस्ट करने पर प्रतिबंध
धारा-144 के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत जेल भेजा जाएगा
जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तथा उद्वेलित करने वाले फोटो, मैसेज पोस्ट करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री लोकेश कुमार जाटव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश 07 अक्टूबर, 2019 से प्रभावशील होकर 15 अक्टूबर, 2019 तक लागू रहेगा। जारी आदेशानुसार इंदौर जिले की सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो/चित्र, मैसेज करने, साम्प्रदायिक मैसेज एवं उनकी फारवर्डिंग, ट्विटर, फेसबुक, वाट्स एप इत्यादि सोशल मीडिया पर करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर इस तरह की किसी भी पोस्ट पर कमेण्ट्स करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।