इंदौर जिले में बोतल, केन अथवा कन्टेनर में पेट्रोल प्रदाय करना प्रतिबंधित ,पेट्रोल पम्पों को निर्देश जारी

इंदौर जिले में बोतल, केन अथवा कन्टेनर में पेट्रोल प्रदाय करना प्रतिबंधित ,पेट्रोल पम्पों को निर्देश जारी 



इन्दौर।
    इंदौर जिले में बोतल , केन अथवा कन्टेनर में पेट्रोल प्रदाय करना प्रतिबंधित किया गया है। बोतल, केन अथवा कन्टेनर में पेट्रोल देना पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
 इस संबंध में कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये  मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल "अनुज्ञापन तथा नियंत्रण" आदेश, 1980 की कंडिका-10 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये जिले के समस्त पेट्रोल पम्प डीलरों "अनुज्ञप्तिधारियों"को आदेश जारी किये है। इस आदेश में कहा गया है कि पेट्रोल का प्रदाय केवल वाहनों के ईंधन टेन्क में ही किया जाये। बोतल,  केन या अन्य किसी भी प्रकार के कन्टेनर में पेट्रोल का प्रदाय नहीं किया जाये। यदि किसी पेट्रोल पम्प डीलर "अनुज्ञप्तिधारी" द्वारा वाहन के अतिरिक्त बोतल, केन या अन्य किसी प्रकार के कन्टेनर में पेट्रोल का प्रदाय किया जाना पाया जाता है, तो उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की जायेगी।


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