मध्यप्रदेश में "एम-राशन मित्र" एप सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली में वरदान सिद्ध होगा-खाद्य मंत्री प्रद्युमन सिंह  तोमर

"एम-राशन मित्र" एप सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली में वरदान सिद्ध होगा-खाद्य मंत्री प्रद्युमन सिंह  तोमर


    खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री  प्रद्युमन सिंह तोमर ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में "एम-राशन मित्र" मोबाइल एप वरदान सिद्ध होगा। इस एप के माध्यम से हितग्राही घर बैठकर ही राशन वितरण एवं शासन द्वारा प्रदत्त आय सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 
    मंत्री  तोमर ने कहा कि "एम-राशन मित्र" एप को डाउनलोड कर लाभान्वित परिवार अपना मासिक खाद्यान्न, आवंटन, उठाव, दुकान में खाद्यान्न की उपलब्धता, दुकान में स्थापित पीओएस मशीन की स्थिति, आसपास मौजूद दुकानों की लोकेशन, दुकानों के लाभान्वित परिवार एवं उनके सदस्यों की प्रामाणिक जानकारी घर बैठे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एप पर परिवारों को खाद्यान्न वितरण में आ रही समस्याओं को रिपोर्ट करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। दुकान बंद होने, कम तौलने, वितरण न होने आदि की शिकायतों को भी एप के माध्यम से दर्ज किया जा सकता है।
    मंत्री  प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि आवेदन की फोटो खींचकर अपलोड करने का कार्य भी एप के माध्यम से किया जा सकता है। इस एप के माध्यम से न केवल परिवारों के धन और समय की बचत होगी, बल्कि उन्हें घर बैठे ही सभी सहूलियतें भी प्राप्त होंगी। इसके साथ ही सरकार द्वारा योजना के लाभ से वंचित सभी पात्र परिवारों को प्राथमिकता से इस योजना में जोड़ने का निर्णय लिया गया है। किसी तरह से वर्तमान में लाभ ले रहे परिवारों के छूटे हुए सदस्यों को भी जोड़े जाने का कार्य किया जायेगा। यह कार्यक्रम एक अभियान के रूप में नवम्बर माह में संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत अपात्र परिवारों की पहचान कर उन्हें हटाना एवं छूटे हुए पात्र परिवारों को लाभ देने की प्रक्रिया की जायेगी।
    मंत्री तोमर ने बताया कि अभियान के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 61 हजार से अधिक दल प्रत्येक लाभान्वित परिवार के निवास पर जाकर सम्पर्क करेंगे एवं उनकी पात्रता एवं सदस्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही अभियान के दौरान पात्र परिवारों के आधार, मोबाइल नम्बर एवं संसाधनों की जानकारी भी ली जायेगी। अभियान के दौरान सत्यापन के समय हितग्राहियों को अपना आधार नम्बर एवं पात्रता श्रेणी के दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। 


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