इंदौर ।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री लोकेश कुमार जाटव ने इन्दौर में कर्फ्यू लागू करने की घोषणा कर दी है। इस आदेश के तहत पूर्णता बंद रहेगा।
सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक ही मिलेंगी जरूरी वस्तुए रोजमर्रा के आवश्यकताओं से संबंधित खाद्य एवं पेय पदार्थ जैसे सब्जियां, ब्रेड,अनाज, दूध, डेयरी एवं किराने का सामान,पेयजल, जीवन रक्षक वस्तुएं आदि की दुकान 26 मार्च 2020 से आगामी आदेश तक सुबह 7:00 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी।
पेट्रोल पंप और अन्य आवश्यक निर्माण इकाइयां जैसे मास्क सैनिटाइजर, पेट्रोल पंप परिवहन चालू रहेगा। इसके अलावा आवश्यक सेवा चालू रहेगी। कर्फ्यू का आदेश अनिश्चितकालीन है। इसमें कोई समय तय नहीं किया गया है। किसी भी तरह की भीड़ लगाना, बेवजह जमा होना, यह सब गैरकानूनी रहेगा और इसमें सजा का प्रावधान रहेगा।
कोरोना वायरस:- इंदौर में अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू