गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की


नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है।गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर नई विस्तृत गाइडलाइन जारी की है।इसमें सभी मंत्रालयों/ विभागों, भारत सरकार, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों और राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले उपायों पर  संशोधित दिशानिर्देश जारी किया गया है।



गाइडलाइन के अनुसार बस, रेल, हवाई सफर पर रोक जारी रहेगी।स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, फैक्ट्रियां और मॉल सभी बंद रहेंगे।सभी मंदिर और पूजा स्थल और सार्वजनिक धार्मिक स्थल भी बंद कर दिए गए हैं। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई है। औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में कोई छूट नहीं मिलेगी।सभी तरह के परिवहन पर रोक जारी रहेगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर यातायात पर रोक लगा दी गई है।एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिले में लोगों के आने-जाने पर भी रोक लगा दी गई है।सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल 3 मई तक बंद रहेंगे।




गाइड लाइन में इनको मिली है छूट


गाइडलाइन के अनुसार खाने-पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज़ खुली रहेंगी। इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल-कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया है। कृषि, मनरेगा और खेती किसानी से जुड़े कामों को इजाजत दी गई है। जिसके तहत सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दें।आवश्यक सेवाओं के लिए वाहनों के आने-जाने की इजाजत दी गई है।20 अप्रैल के बाद ग्रामीण इलाकों में सड़क और मकान बनाने में छूट, वो भी जहां कोरोना का केस न हो।



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