इंदौर।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने दो दिवस पूर्व शैल्बीअस्पताल के 13 पैरामेडिकल स्टाफ के विरुद्ध कार्य पर उपस्थित ना होने के विरुद्ध कार्यवाही की थी। अब चोइथराम एवं गोकुलदास अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ पर यह गाज गिरी है। उल्लेखनीय है कि, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं एपिडेमिक डिसिज एक्ट 1897 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने यह कार्यवाही प्रस्तावित की है।
चोईथराम अस्पताल मैनेजमेंट द्वारा जिला कलेक्टर मनीष सिंह को यह सूचित किया गया कि 12 पैरामेडीकल स्टाफ अस्पताल में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इसी प्रकार गोकुलदास अस्पताल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि 17 पैरामेडिकल स्टाफ कार्यस्थल पर उपस्थिति नहीं दे रहे हैं। जिसके पश्चात कलेक्टर ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट 1897 के तहत कार्यवाही की है।
कलेक्टर श्री सिंह ने आदेश दिया है कि, निर्देशों का पालन ना करना, भारतीय दण्ड विधान की धारा 187, 188, 269, 270 271 के तहत् दण्डनीय अपराध है।